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राज्य सरकार ने उर्वरक वितरण बिक्री को लेकर लगाई कुछ शर्तें, खतौनी के आधार पर ही अब किसानों को मिलेगा उर्वरक

उत्तर प्रदेश। यूपी (UP) के विभिन्न हिस्सों से खाद की कमी की शिकायतों के बीच राज्य सरकार (State Government) ने उर्वरकों के वितरण-बिक्री के लिए शर्तें तय कर दी हैं। सोमवार को कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. देवेश चतुर्वेदी सभी मंडलायुक्तों और डीएम को भेजे पत्र में कहा है कि किसानों को उर्वरकों (fertilizers) की बिक्री उनकी जोत बही या खतौनी में दर्ज कृषि भूमि और पिछली फसलों का ब्योरा देखते हुए ही दिए जाएँ।

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उन्होंने कहा है कि रबी फसलों की बुवाई के समय फसल वेसल-ड्रेसिंग में मुख्य रूप से फॉस्फेटिक उर्वरकों (डीएपी, एनपीके एवं एसएसपी) का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में फिलहाल फॉस्फेटिक उर्वरकों की माँग अधिक है। निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को उनकी जोत बही के अनुसार पीओएस मशीनों (POS machines) के जरिए उर्वरक दिए जाएँ।

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