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लिव-इन में रह रही दो लड़कियों को हाईकोर्ट ने पुलिस सुरक्षा देने का सुनाया फैसला

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने लिव-इन रिलेशनशिप (Live in Relationship) में रह रही दो लड़कियों की सुरक्षा की माँग में दाखिल याचिका (petition) पर अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रही समलैंगिक लड़कियों (lesbian girls) को पुलिस सुरक्षा (police protection) देने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने कहा कि वह लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ नहीं है। हापुड़ (Hapur) के पंचशील नगर की लड़की अंजू सिंह व उसके लिव इन पार्टनर के सुरक्षा की माँग (demand) में दाखिल याचिका पर यह आदेश जस्टिस डॉ.केजे ठाकर और जस्टिस अजय त्यागी की डिवीजन बेंच (division bench) ने दिया है।

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