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इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, उत्तर प्रदेश सरकार निजी स्कूलों के शुल्क में बढ़ोत्तरी पर लगी पाबंदी हटाने पर करे विचार

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ (Lucknow Peeth) ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh government) से निजी स्कूलों (private schools) के शुल्क में बढ़ोत्तरी (Fee hike) पर लगी पाबंदी हटाने (lifting restrictions) पर विचार करने को कहा। अदालत (court) ने मामले की अगली सुनवाई (next hearing) की तारीख 28 फरवरी नियत की है।

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न्यायमूर्ति ए. आर. मसूदी और न्यायमूर्ति एन. के. जौहरी की पीठ ने निजी स्कूलों के एक संगठन (Organization) द्वारा दाखिल याचिका (filed petition) पर यह आदेश पारित किया। याचिका में राज्य सरकार (State Government) द्वारा पिछली सात जनवरी को लिए गए उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें कोविड-19 महामारी की वजह से निजी स्कूलों में फीस वृद्धि पर पाबंदी लगाने को कहा गया था। याचिका में दलील (argument) दी गई कि सरकार ने कोविड-19 महामारी की वजह से स्कूलों तथा संस्थाओं (institutions) का सामान्य कार्य बंद रहने के मद्देनजर फीस वृद्धि पर रोक का आदेश जारी किया था।

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लेकिन अब सरकार ने ही पिछली 11 फरवरी को एक और आदेश पारित करके सभी स्कूल खोलने को कहा है। याचिका में कहा गया कि ऐसे में फीस वृद्धि पर प्रतिबंध जारी रखने का कोई औचित्य (justification) नहीं है। इस पर शासकीय अधिवक्ता (government advocate) ने सरकार से निर्देश प्राप्त करने के लिए समय माँगा है। पीठ ने दलीलों पर गौर करते हुए सरकार से अपेक्षा की है कि वह स्कूलों के खुल जाने के मद्देनजर फीस वृद्धि पर लागू पाबंदी पर पुनर्विचार (reconsider) करेगी।