मुस्लिम महिलाओं से रेप की धमकी देने वाले महंत की गिरफ़्तारी न होने पर भड़के सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव
लखनऊ। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) (सपा) (SAPA) ने सीतापुर (Sitapur) जिले में मुस्लिम महिलाओं से बलात्कार (rape) की खुली धमकी देने वाले एक कथित महंत (Mahant) को अब तक गिरफ़्तार (arrest) नहीं किए जाने पर सवाल उठाए हैं। सपा ने अपने आधिकारिक हैंडल (official Twitter handle) से किए गए ट्वीट (tweet) में कहा ‘भाईचारे और सद्भावना की सबसे बड़ी दुश्मन है भाजपा सरकार (BJP government)।
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सीतापुर में धर्म विशेष की महिलाओं को पुलिस (police) की मौजूदगी में रेप की धमकी देने वाले आरोपी की अब तक गिरफ़्तारी न होना घोर निंदनीय है। पुलिस अब तक क्यों है खाली हाथ..? जवाब दे सरकार।’ पार्टी ने इसी ट्वीट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) से पूछा है कि आखिर ऐसी भड़काऊ टिप्पणी (provocative comment) करने वाले महंत पर बुलडोज़र (buldozer) कब चलेगा..?
इसी बीच, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने भी इस मुद्दे पर एक ट्वीट में कहा, ‘उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जनता की ये अपेक्षा है कि जो लोग संतों का चोला ओढ़कर, साधु-संतों (sages) का नाम बदनाम कर रहे हैं और इसकी आड़ में अपने आपराधिक कुकृत्य और ज़मीन हड़पने के अवैध कारनामों पर पर्दा डाल रहे हैं, ऐसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले तत्वों पर तुरंत कार्रवाई (action) करें।
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‘गौरतलब है कि पिछली दो अप्रैल को हिंदू नव वर्ष (Hindu new year) पर बड़ी संगत उदासीन आश्रम के महंत बजरंग मुनि उर्फ़ अनुपम मिश्रा ने सीतापुर जिले में कथित रूप से एक मस्जिद (mosque) के सामने गाड़ी में बैठ कर लाउडस्पीकर से भड़काऊ बयान दिया था। उसने पुलिस की मौजूदगी में कहा था कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति क्षेत्र की किसी हिंदू महिला या लड़की को परेशान करेगा तो वह मुसलमानों के घर में घुसकर उनकी बहू-बेटियों से बलात्कार करेगा।
इसके अलावा उसने मुस्लिम समाज (Muslim community) को लेकर और भी आपत्तिजनक बातें कही थीं। हालांकि बाद में उसने एक वीडियो जारी कर माफी भी माँगी थी। राष्ट्रीय महिला आयोग (National Women Commission) ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर कार्रवाई करने को कहा था। पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड विधान (Indian Penal Code) की धारा 298 (धार्मिक भावनाएँ आहत करने के इरादे से भाषण देना) के तहत मुकदमा दर्ज (case filed) किया है। आरोपी महंत के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने के बारे में जिले के अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं।