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मंदिर व मस्जिद में लगे लाउडस्पीकरों की आवाज़ परिसर तक ही हो सीमित, CM योगी का सख़्त आदेश

नोएडा। दिल्ली (Delhi) के जहाँगीरपुरी (Jahangirpuri) में हुई घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने जिले के जिलाधिकारी (DM) और कमिश्नर (Commissioner) के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (video conferencing) की। सीएम ने मंदिर और मस्जिद में लगे लाउडस्पीकर की आवाज़ को परिसर तक ही सीमित रखने का आदेश दिया और कहा कि लाउडस्पीकर की आवाज़ धार्मिक परिसर (religious complex) से बाहर नहीं आए ।

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इसे जिला प्रशासन (district administration) और पुलिस प्रशासन (police administration) सुनिश्चित करें। किसी भी समाज के लोगों को असुविधा ना हो इसका ख्याल रखा जाए। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया कि बिना अनुमति के धार्मिक स्थलों पर जुलूस (procession) और शोभायात्रा ना निकले। नियमों की जो भी अनदेखी करेगा उसके खिलाफ सख़्त कार्रवाई की जाए। जिसके बाद गौतमबुद्ध नगर (Gautambuddha Nagar) पुलिस कमिश्नरेट ने कार्रवाई शुरू करते हुए 621 मंदिरों में से 602 मंदिरों, 268 में से 265 मस्जिदों और 16 अन्य धार्मिक स्थलों के धर्मगुरु और कमेटी (committee) को नोटिस जारी किया है।

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इसमें चेतावनी भी दी गई है कि उच्च न्यायालय (high court) के ध्वनि संबंधित निर्देशों का पालन किया जाए। तेज आवाज़ में लाउडस्पीकर या डीजे बजाया तो कार्रवाई की जाएगी। नोएडा पुलिस (Noida police) ने 217 बरात घरों, 182 में से 175 डीजे संचालकों को भी नोटिस जारी कर तेज आवाज़ में म्यूज़िक (music) ना चलाने के निर्देश जारी किए हैं। जिस परिसर में म्यूज़िक बज रहा है उससे बाहर आवाज़ नहीं जानी चाहिए। धार्मिक जुलूस या शोभायात्रा निकालने से पहले एफिडेविट (affidavit) भी देना होगा।

जिसमें आयोजक यह स्पष्ट करेगें कि कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण या उग्र प्रदर्शन नहीं होगा और अगर ऐसा होता है तो उन पर नियमानुसार मुकदमा दर्ज (case filed) कर कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने सख़्त चेतावनी दी है कि लाउडस्पीकर, शोभा यात्रा या किसी भी तरह के धार्मिक जुलूस के लिए अनुमति न दी जाए। साथ ही पुलिस और जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि धार्मिक स्थलों में लगे लाउडस्पीकर की आवाज़ कैंपस से बाहर न जाए।