ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
वाराणसी। वाराणसी (Varanasi) में ज्ञानवापी-शृंगार गौरी परिसर (Gyanvapi-Shringar Gauri Parisar) के सर्वेक्षण (Survey) के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi mosque) प्रबंधन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत मामले की सुनवाई सोमवार को वाराणसी की एक अदालत द्वारा जिला प्रशासन (District administration) को परिसर के अंदर सर्वेक्षण के स्थान को सील (seal) करने के निर्देश के बाद करेगी, जहाँ सर्वेक्षण दल द्वारा कथित तौर पर एक ‘शिवलिंग’ (Shivling) पाया गया था।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा की पीठ वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के मामलों का प्रबंधन करने वाली प्रबंधन समिति अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की याचिका पर सुनवाई करेगी। पीठ ने पिछले शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष की याचिका पर धार्मिक परिसर के सर्वेक्षण के खिलाफ यथास्थिति का कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इंकार कर दिया था। हालांकि, CJI की अगुवाई वाली पीठ सुनवाई (hearing) के लिए याचिका (petition) को सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए सहमत हो गई थी।
वाराणसी की एक स्थानीय अदालत ने 12 मई को ज्ञानवापी-शृंगार गौरी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वेक्षण (videography survey) करने के लिए नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त (advocate commissioner) को बदलने के लिए एक याचिका को खारिज कर दिया था और 17 मई तक कार्य पूरा करने का आदेश दिया था। जिला अदालत (District court) ने दो और वकीलों को भी नियुक्त किया, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर (Kashi Vishwanath Temple) के करीब स्थित मस्जिद का सर्वेक्षण करने में अधिवक्ता आयुक्त की मदद करेंगे।इसने पुलिस (police) को आदेश दिया कि यदि अभ्यास को विफल करने का प्रयास किया जाता है तो प्राथमिकी दर्ज (FIR filed) करें।
स्थानीय अदालत का 12 मई का आदेश महिलाओं के एक समूह द्वारा हिंदू देवी-देवताओं की दैनिक पूजा की अनुमति माँगने वाली याचिका पर आया, जिनकी मूर्तियाँ मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित हैं। मस्जिद प्रबंधन समिति ने मस्जिद के अंदर फिल्मांकन (filming) का विरोध किया था और अदालत द्वारा नियुक्त आयुक्त पर पक्षपात करने का भी आरोप लगाया था। विरोध के बीच कुछ देर के लिए सर्वे ठप हो गया। हिंदू याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली परिषद के अनुसार, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर ने भी सर्वेक्षण के लिए मस्जिद परिसर में दो बंद तहखाने खोलने पर आपत्तियों को खारिज कर दिया।
अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) और पुलिस आयुक्त को इस अभ्यास की निगरानी करने और अगर किसी ने सर्वेक्षण में बाधा उत्पन्न की तो प्राथमिकी दर्ज करने का भी निर्देश दिया। मस्जिद के वीडियो ग्राफिक्स सर्वेक्षण का आदेश 18 अप्रैल, 2021 को न्यायाधीश दिवाकर द्वारा दिल्ली (Delhi) के निवासियों राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू और अन्य की याचिका के बाद दिया गया था। मूल वाद 1991 में वाराणसी जिला अदालत में उस स्थान पर प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए दायर किया गया था जहाँ वर्तमान में ज्ञानवापी मस्जिद है। याचिका में यह दलील (argument) दी गई है कि मस्जिद मंदिर का हिस्सा है।