बिजनौर के एनआईए अफ़सर व उनकी पत्नी की हत्या मामले में गिरफ़्तार आरोपी गैंगस्टर मुनीर व रैयान को कोर्ट ने माना दोषी
बिजनौर। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बिजनौर (Bijnaur) जिले में एनआईए अफ़सर (NIA officer) और उनकी पत्नी की हत्या (murder) के मामले में मुख्य आरोपी गैंगस्टर (gangster) मुनीर और रैयान को कोर्ट (court) ने दोषी (Guilty) माना है। बिजनौर कोर्ट के अपर जिला जज (Additional District Judge) डॉक्टर विजय कुमार ने दोनों आरोपियों को फाँसी की सजा (capital punishment) सुनाई है। वहीं, दूसरे आरोपियों तंजीम, जेनी और रिज़वान को सबूत न मिलने पर कोर्ट ने बरी कर दिया है।
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घटना के 6 साल बाद दोनों आरोपियों को सजा सुनाई गई। मामला अप्रैल 2016 का है। एनआईए के DSP तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरज़ाना की दो अप्रैल की रात को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वे परिवार के साथ पैतृक गाँव बिजनौर के सहसपुर में एक शादी समारोह (marriage ceremony) से लौट रहे थे। इस दौरान मुख्य आरोपी मुनीर और उसके साथियों ने पहले कार को रुकवाया। फिर ताबड़तोड़ गोलियाँ बरसाईं थीं। इसमें NIA अफ़सर तंजील अहमद की मौके पर मौत (death) हो गई थी।
वहीं, उनकी पत्नी फरज़ाना ने मुरादाबाद (Muradabad) के अस्पताल (hospital) में इलाज (treatment) के दौरान दम तोड़ दिया था। दोनों बच्चों 8 साल की शहबाज़ और 10 साल की जिमनिस ने सीट के नीचे घुसकर अपनी जान बचाई थी। इस मामले को लेकर देशभर में बवाल मचा था कि एनआईए अफ़सर की हत्या आतंकियों (terrorists) द्वारा की गई है। लेकिन जब पुलिस (police) ने मामले में खुलासा किया तो आरोपी मुनीर जो एनआईए अफ़सर तंजील अहमद के मोहल्ले का ही रहने वाला था।
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वह इस डबल मर्डर केस (double murder case) में आरोपी पाया गया, जिसने अपने चार साथियों के साथ मिलकर तंजील अहमद की हत्या की थी। इसके बाद पुलिस इस मामले में आरोपी मुनीर और उसके चार साथियों को जेल भेज दिया था। उसी दौरान मुनीर पर गैंगस्टर एक्ट (gangster act) लगाई गई थी। गैंगस्टर मुनीर पर धामपुर में 91 लाख रुपये की बैंक से लूट (rob the bank) करने सहित 36 मामले दर्ज (case filed) हैं। मुनीर को फिलहाल सोनभद्र की जेल (Sonbhadra jail) में रखा गया है। जिस गाड़ी के अंदर मुनीर को लाया गया था। उस गाड़ी के आसपास किसी को भी भटकने तक नहीं दिया गया। कोर्ट द्वारा सजा सुनाने के बाद मुनीर को फिर सोनभद्र जेल भेजा दिया गया है।