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मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस पर इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला….

मथुरा: मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सोमवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह के वीडियोग्राफी सर्वे का आदेश दिया. कोर्ट ने मथुरा कोर्ट को आदेश दिया है कि वह भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की तरफ से उनके वाद मित्र मनीष यादव की उस याचिका पर अगले 4 महीने के भीतर फैसला देने का आदेश दिया है। मथुरा जिला कोर्ट में लंबे समय से याचिका पेंडिंग होने के चलते याचिकाकर्ता मनीष यादव (Manish Yadav) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया।

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हाईकोर्ट में मंदिर पक्ष की तरफ से याचिका दाखिल कर कहा गया कि जिला कोर्ट में साइंस्टीफिक सर्वे की मांग वाली याचिका पेंडिंग है। उच्च अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला कोर्ट में दाखिल अर्जी को चार महीने के अंदर तय करने का निर्देश दिया है। कोर्ट में मंदिर पक्ष के साथ ही वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह कमेटी के वकील भी पेश हुए। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद अगले 4 महीने में निचली अदालत को इस याचिका पर फैसला देना है। मथुरा कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में अब तक 11 वाद दाखिल हो चुके हैं।

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