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OBC की 18 जातियों को SC में शामिल करने का नोटिफिकेशन रद्द….

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से जुड़ी बड़ी खबर है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के ओबीसी की 18 जातियों को एससी में शामिल करने के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। जिसमें ओबीसी की 18 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने का फरमान जारी किया था। उस दौरान सभी जिलों के डीएम को यह आदेश दिया गया था कि वह इन जातियों को अब ओबीसी के बजाय एससी का सर्टिफिकेट जारी करेंगे।

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हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 24 जनवरी 2017 को इस नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी थी। इसके बाद 24 जून 2019 को यूपी सरकार ने एक बार फिर से नया नोटिफिकेशन जारी किया जिसमे भी यही बात कही गयी थी। इस नोटिफिकेशन में भी वही बातें लिखी गई थी जो अखिलेश सरकार के शासनादेश में थी। हालांकि यह नोटिफिकेशन पर भी हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। अदालत में जो याचिकाएं दाखिल की गई थी, उनमें यह दलील दी गई थी कि अनुसूचित जातियों की सूची को राष्ट्रपति द्वारा तैयार कराया गया था।

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