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Caution Money पर नहीं चलेगी प्राइवेट कॉलेजों की मनमानी….

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के प्राइवेट इंजीनियरिंग और डिप्लोमा कॉलेज, छात्र-छात्राओं के एडमिशन के समय मनमानी जमानत राशि यानी कॉशन मनी वसूल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए शासन ने संस्थाओं के लिए समान फीस निर्धारित कर दी है। इसके अलावा अब डिग्री लेवल के इंजीनियरिंग कॉलेज 5 हजार रुपये और डिप्लोमा स्तरीय संस्थाएं 3 हजार रुपये से ज्यादा कॉशन मनी वसूल नहीं कर पाएंगे। अगर 4 और 6 महीने के अंदर धनराशि वापस की जाती है तो 3 और 4 गुना कॉशन मनी की धनराशि छात्रों को वापस करनी होगी।

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प्रमुख सचिव की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि यदि पढ़ाई पूरी करने के बाद स्टूडेंट्स पर कोई देनदारी जैसे कि लाइब्रेरी की किताबें, लैब में किसी तरह की टूट-फूट या कोई और बकाया है तो उसकी धनराशि, कॉशन मनी से काटकर शेष धनराशि दो महीने में वापस करनी होगी। यदि कोई संस्थान इन निर्देशों को पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसी भी कंप्लेन थी कि कॉशन मनी बस 10 से 20 फीसदी छात्र-छात्राओं को ही वापस मिलती है। अधिकारियों के मुताबिक इससे प्रदेश के करीब 2000 कॉलेजों में कॉमन फीस समान होगी। इससे लाखों विद्यार्थियों को राहत मिलेगी।

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