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हिंडनबर्ग मामले में अडानी ग्रुप को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी को जांच में नहीं मिले हेराफेरी के सबूत…..

हिंडनबर्ग मामले में अडानी ग्रुप को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित एक्सपर्ट कमेटी को ग्रुप के खिलाफ जांच में कोई सबूत नहीं मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अडानी ग्रुप द्वारा शेयर की कीमत में मैनिपुलेशन के कोई सबूत नहीं मिले हैं। जांच कमेटी ने सेबी की 4 रिपोर्टस का हवाला दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक, ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा की गई है। साथ ही एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट ने कहा है कि अडानी ग्रुप ने स्टॉक एक्सचेंज को सभी जरूरी जानकारियां दी थीं।

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ग्रुप के शेयर पहले से ही एडिशनल सर्विलांस Measures की निगरानी में थे। आपको बता दें कि SEBI ने भी ED को जो रिपोर्ट दी है उसमें अडानी ग्रुप पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है। यह अडानी ग्रुप के लिए बड़ी राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप को राहत मिलने के बाद ग्रुप कंपनियों के शेयरों में उछाल देखने को मिल रहा है। शेयर बाजार में लिस्टेड 10 कंपनियों में से सिर्फ 1 में गिरावट बल्कि 9 में तेजी देखने को मिल रही है। अडानी इंटरप्राइजेट 2.20 फीसदी की तेजी के साथ 1931.60 रुपये पर कारोबार कर रहा है। वहीं, अडानी पावर में 3.27 की तेजी देखने को मिल रही है।

अडानी ट्रांसमिशन, अडानी विल्मर, अंबुजा सीमेंट, एनडीटीवी में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि अमेरिकी वित्तीय शोध और निवेश कंपनी हिंडनबर्ग ने इस साल जनवरी में अडाणी समूह पर आरोप लगाया था कि साइप्रस और मॉरीशस स्थित इनमें से कुछ कोष अडानी से जुड़े थे, जिनका इस्तेमाल समूह की कंपनियों शेयरों के भाव में गड़बड़ी करने में किया गया। हालांकि, अडाणी समूह ने सभी आरोपों से इनकार किया था। उसके बाद जांच कमेटी गठित की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को गौतम अडानी की अगुवाई वाले समूह द्वारा शेयर मूल्यों में हेराफेरी करने के आरोपों की जांच पूरी करने के लिए तीन महीने यानी 14 अगस्त तक का समय दिया है।

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भारत के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सेबी को गौतम अडानी की अगुवाई वाले समूह पर लगे शेयर मूल्यों में हेराफेरी के आरोपों की जांच पर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने दो मार्च को, गौतम अडाणी की अगुवाई वाले समूह द्वारा शेयर मूल्यों में हेराफेरी करने के आरोपों की जांच करने के लिए छह सदस्यीय समिति बनाने का आदेश दिया था। कारोबारी समूह पर यह आरोप अमेरिकी शॉर्ट-सेलर कंपनी हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में लगाए थे। उच्चतम न्यायालय अडाणी हिंडनबर्ग विवाद मामले पर 11 जुलाई को आगे की सुनवाई करेगा। पीठ ने कहा ‘‘सेबी को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए दिया गया समय 14 अगस्त 2023 तक बढ़ाया जाता है।

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