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सपा नेता आज़म खाँ होंगे आज सीतापुर जेल से रिहा, उन्हें लेने पहुँचे बेटे अब्दुल्लाह आज़म और शिवपाल यादव

लखनऊ। उच्चतम न्यायालय (High court) ने कथित धोखाधड़ी के एक मामले में जेल में कैद समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेता आज़म खाँ (Azam Khan) को बृहस्पतिवार को अंतरिम जमानत (interim bail) दी है। जिसके बाद आज सपा नेता आज़म खाँ सीतापुर जेल (Sitapur jail) से रिहा (released) हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार, लगभग 2 बजे के करीब वे जेल से बाहर आ सकते हैं। आज़म खाँ को लेने उनके पुत्र अब्दुल्ला आज़म (Abdullah Azam) और शिवपाल यादव (Shivpal Singh Yadav) सीतापुर जेल पहुँचे हैं। आज़म खाँ साल 2020 से जेल में बंद हैं। यूपी पुलिस (UP police) ने पिछले कुछ सालों में उनके खिलाफ 88 मामले दर्ज (Case filed) किए थे।

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खाँ को शीर्ष अदालत (Supreme Court) ने 88वें मामले में गुरुवार को अंतरिम जमानत दी थी। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार (BJP government) बनने के बाद आज़म खाँ पर शिकंजा कसा गया था। 2019 में रामपुर (Rampur) से लोकसभा सदस्य (Member of Lok Sabha) चुने जाने के बाद उनके खिलाफ 87 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद फरवरी 2020 में उन्हें सीतापुर जेल भेजा गया।

सपा नेता आज़म खाँ को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, जमीन कब्जा और ठगी के मामले में दी अंतरिम ज़मानत

लम्बी कानूनी लड़ाई से आज़म खाँ को 86  मामलों में तो जमानत (bail) मिल गई, लेकिन शत्रु संपत्ति (enemy property) से जुड़े एक मामले में कोर्ट का फैसला आना बाकी रह गया। बीते वर्ष चार दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके चार महीने बीत जाने पर आज़म खाँ ने अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

आज़म ने आरोप (allegation) लगाया है कि राजनीतिक बदले के कारण यूपी सरकार (UP government) जानबूझकर देरी करा रही है। बता दें कि साल 2022 का राज्य चुनाव (state elections) आज़म खाँ  ने जेल से ही लड़ा था और रामपुर सीट (Rampur seat) पर फिर से विजय हासिल की थी।