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आजम खान की डिस्चार्ज अर्जी स्पेशल कोर्ट ने की खारिज….

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान (Azam Khan) की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जमानत पर बाहर आए पूर्व कैबिनेट मंत्री और रामपुर के विधायक आजम की अर्जी को खारिज करते हुए स्पेशल कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में 12 सितंबर को आरोप तय किए जाएंगे। आजम खान की ओर से दाखिल डिस्चार्ज अर्जी का विरोध करते हुए सहायक अभियोजन अधिकारी की दलील दी थी कि इस मामले में वादी साल 2014 से रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा कि आरोपी ने जनता की भावनाओं को भड़काने और समुदाय विशेष को विभिन्न समुदायों के खिलाफ अपराध करने के लिए उकसाने का काम किया, जो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत आपराधिक है।

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विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव (Judicial Magistrate Ambrish Kumar Srivastava) ने आरोप तय करने के लिए 12 सितंबर की तारीख तय की है। 12 सितंबर को तय होंगे आरोप कोर्ट ने दलीलों को सुनने के बाद आजम खान की अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि पत्रावली पर मौजूद सबूतों को देखते हुए अभियुक्त के विरुद्ध आरोप तय करने के पर्याप्त आधार हैं। इसलिए अभियुक्त के विरुद्ध आरोप तय करने के लिए पत्रावली 12 सितंबर को पेश की जाए।

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