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स्कैनिंग के बाद ही बिक्री हो सकेगी मदिरा

मदिरा दुकानों पर ई-पोस मशीन से खरीद/बिक्री की प्री-पायलट योजना लागू।
मदिरा दुकानों के अनुज्ञापी/सेल्समैन किये गये प्रशिक्षित

जौनपुर : जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में जिला आबकारी अधिकारी ने अवगत कराया है कि प्रशासन एवं आबकारी विभाग की अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी पर पूर्ण अंकुश लगाये जाने व निर्धारित राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत राजस्व की प्राप्ति सुनिश्चित करने एवं जनपद के समस्त थोक एवं फुटकर देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं माडलशाप पर मदिरा की बिक्री पोस मशीन से किये जाने हेतु आबकारी निरीक्षकों एवं जनपद के मदिरा अनुज्ञापियों के साथ अवैध मदिरा के कार्य में संलिप्त माफियाओं/तस्करों के विरूद्व कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक अथवा आबकारी विभाग को सूचना उपलब्ध कराया जाय।  

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               राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों पर स्थित ढाबों, जहां अल्कोहल के टैंकर प्रायः रूकते है, की सूचना जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक अथवा आबकारी विभाग को सूचना उपलब्ध कराया जाय। संदिग्ध व्यक्तियों/विक्रेताओं एवं दुकान के अवशेष सामग्री के क्रेताओं की गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए उनकी गतिविधियों की सूचना जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक अथवा आबकारी विभाग को सूचना उपलब्ध कराया जाय। थोक अनुज्ञापन/फुटकर अनुज्ञापनों पर लगे हुए सी.सी.टी.वी. कैमरा प्रत्येक दशा में 24 घंटे संचालित रखा जाय। प्रतिदिन देशी शराब, विदेशी मदिरा एवं बीयर के उठान को देखना तथा कम उठान वाली दुकानों के कारणों के बारे में आबकारी विभाग को सूचना देना, तद्नुसार निस्तारण कराया जाय।

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राजस्व प्राप्ति के परम्परागत श्रोतों के अतिरिक्त अन्य श्रोतों से राजस्व प्राप्त करने हेतु होटल/रेस्टोरेन्ट बार की नई नियमावली के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए नियमानुसार आवश्यक अर्हता प्राप्त कर अनुज्ञापन प्राप्त किया जाय तथा अन्य लोगों को भी उक्त अनुज्ञापन लेने हेतु प्रेरित किया जाय। समस्त थोक/फुटकर अनुज्ञापनों पर 03 सितम्बर 2022 की बिक्री के पश्चात् अवशेष बची मदिरा को पोस मशीन के माध्यम से स्टाक में लेते हुए 03 सितम्बर 2022 तक प्रत्येक दशा में स्टाक इन करने तथा 04 सितम्बर 2022 से मदिरा प्राप्ति हेतु लगने वाले इण्डेट/मॉग पत्र, मदिरा की प्राप्ति एवं उसकी निकासी/बिक्री आदि की समस्त प्रक्रियाओं को प्रत्येक दशा में च्वै मशीन द्वारा ही विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय। इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी द्वारा बताया गया कि शासन के निर्देश के उपरान्त प्रत्येक मदिरा की दुकान से स्कैनिग के पश्चात् ही शराब की बिक्री की जा सकेगी। इसके लिए प्री पायलट योजना जनपद में लागू की जा रही है। जिले में समस्त देशीशराब, विदेशीमदिरा एव बीयर के सभी थोक अनुज्ञापनों पर उक्त तिथि से शराब की निकासी पोस मशीन के माध्यम से ही की जायेगी।

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फुटकर दुकानों के संबंध में जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि इस समय जनपद में  देशी शराब की 277 दुकानें वही विदेशी मदिरा की 107 तथा बीयर की 100 दुकानें व माडलशाप की 01 दुकान संचालित है जिनपर 04 सितम्बर 2022 से पोस मशीन से स्कैन कर बिक्री लागू की गयी है। अभी तक की व्यवस्था में दुकान पर स्टाक रजिस्टर की व्यवस्था रहती थी। इसके लिए काफी समय से अनुज्ञापियों/सेल्समैनों को पोस मशीन से संबंधित कम्पनियों के तकनीकी कर्मियो द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा था। यदि कही पर कोई समस्या आती है तो पूरे जनपद में ब्लाक वार कर्मियों की तैनाती की गयी है जिससे न्यूनतम समय में समस्या का निस्तारण हो सके।

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