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समान नागरिक संहिता पर उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत…..

उत्तराखंड : सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता लागू करने पर विचार करने के लिए उत्तराखंड में बने आयोग को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने आय़ोग के गठन को चुनौती देने वाली याचिका ठुकरा दी है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने समान नागरिक संहिता की संभावना पर विचार के लिए उत्तराखंड (Uttarakhand) सरकार द्वारा गठित आयोग को चुनौती दी गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्यों को ऐसा करने का अधिकार है।

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यूनिफार्म सिविल कोड के जरिये सभी धर्मों के लिए उत्तराधिकार, विवाह, तलाक जैसे मामलों में एक जैसे कानून बनाए जाने की तैयारी है। कई राजनीतिक दलों और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसकी आलोचना की है। उनका कहना है कि यह इस्लामिक पर्सनल लॉ (Personal law) और शरीयत (Sharia Court) में हस्तक्षेप है। मूल कर्तव्यों के तहत संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लेख है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिये एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। गोवा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां यूसीसी को लागू किया जा चुका है।

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