आरोपियों को परेशान करने के लिए औजार के रुप में हरगिज़ न हो कानून का इस्तेमाल : सुप्रीम कोर्ट….
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने एक मामले में सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून (Law) का इस्तेमाल आरोपियों (victims) को परेशान करने के लिए एक औजार (tool) के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही!-->…