सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पत्रकार कप्पन सिद्दीकी को जमानत दी….
सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पत्रकार कप्पन सिद्दीकी को जमानत देने का आदेश दिया है। सिद्दीकी करीब दो साल से यूपी की जेल में बंद हैं। उन्हें 5 अक्टूबर 2020 को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार किया गया था। हाथरस में एक दलित युवती के साथ गैंगरेप (Hathras rape) और हत्या की घटना के बाद कप्पन अन्य लोगों के साथ हाथरस जा रहे थे। वो ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि पीड़िता को न्याय की जरूरत है, क्या ये कानून की नजर में गुनाह है? यूपी सरकार की ओर से पेश वकील महेश जेठमलानी ने कोर्ट में कहा था कि कप्पन सिद्दीकी की साजिश हाथरस में दंगा कराने की थी।
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इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कप्पन की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। उसके बाद कप्पन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने केरल के पत्रकार को जमानत देने के साथ कई शर्तें भी रखी हैं। इसमें पासपोर्ट जमा करने के साथ हर सोमवार को पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने की बात भी शामिल है।